Mahila Baal Vikas Kanker Bharti 2024 | महिला एवं बाल विकास कांकेर में भर्ती, देखे

Mahila Baal Vikas Kanker Bharti

Mahila Baal Vikas Kanker Bharti 2024 – कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय हब हेतु जिला कांकेर में 08 संविदा पदों की स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 23.02.2024 है विज्ञापित पद निम्नानुसार है –
आयु

जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ , अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2024 को 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं शेष अन्य पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2024 को 21 से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो आयु सम्बन्धी में छूट के अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का अध्ययन कर सकते है।

पद का नाम 

जिला मिशन समन्वयक – 01 पद
जेंडर विशेषज्ञ – 02 पद
वित्तीय साक्षरता एवं समवन्य विशेषज्ञ – 02 पद
कार्यालय सहायक – 01 पद
डाटा एंट्री ऑपरेटर – 01 पद
मल्टी टास्क स्टाफ – 01 पद
वेतनमान – रू 11,720 /- से अधिकतम रू 31,450 /- तक है पद के अनुसार निर्धारित।

अहर्ता / योग्यता 

मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं, 12वीं पास / स्नातक / स्नातकोत्तर धारको को प्राथमिकता / कंप्यूटर में अंग्रेजी भाषा में कार्य करने का अनुभव एवं जानकारी।

दिनांक  
आवेदन करने की शुरुआती तिथि02.02.2024
आवेदन करने की अंतिम तिथि23.02.2024
आवेदन  

आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2024 तक कार्यकालीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।

नियम एवं शर्ते

आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं 10वीं की अंक सूचि जिसमे जन्म तिथि अंकित हो , के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ , अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समवन्य विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जावेगा।
आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाती प्रमाण पत्र सलग्न करना अनिवार्य होगा।
चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू 50 /- के स्टोम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रामणित तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

FAQ  

क्या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को आयु सिमा में छूट मिलेगी –
हा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को आयु सिमा में छूट मिलेगी

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