WCD Narayanpur Recruitment 2025 : जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में स्वीकृत रिक्त पद (1) साइको सोशल-काउंसलर एवं पैरालीगल कार्मिक/वकील के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
रिक्त पदों का विवरण WCD Narayanpur Recruitment
| पद नाम | प्रतिमाह मानदेय | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
| साइको सोशल-काउंसलर | 25,780 /- रु | The service could be outsourced to any Women having professional degree/diploma in psychology/psychiatry//neurosciences /with a background in health sector and preferably with at Science/ Psychology with at least 3 years” experience of working within a Government or Non Government health project/programme at the district level. |
| पैरालीगल कार्मिक/वकील | 18,420 /- रु | In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any person having a degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years” experience of working within a Government or Non-Government women related project /programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years” experience of litigation in any court of law. |
कुल – 01 पद
आयु सिमा
आयु की गणना 01 जनवरी 2025 की स्थिति में की जावेगी, जो की 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटो को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
आवेदन
इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि दिनांक 14.11.2025 को प्रातः 09:00 बजे से जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन जिला पंचायत के बाजू में नारायणपुर के पते में आयोजित वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मलित होकर आवेदन कर सकते है।
अन्य विवरण
अपूर्ण, अष्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण पंजीयन पर विचार नहीं किया जावेगा।
निर्धारित तिथि के पूर्व पंजीयन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
वॉक-इन-इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा।
कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सिमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, पात्र नहीं होगा/होगी।
